चीन

चीन वीज़ा

चीन विदेशी आगंतुकों के लिए कई वीज़ा श्रेणियाँ प्रदान करता है, जिसमें पर्यटक, व्यवसाय, परिवार का दौरा, छात्र और कार्य वीज़ा शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी की विशिष्ट आवश्यकताएँ, शुल्क और प्रसंस्करण समय होते हैं। क्यू-श्रृंखला वीज़ा परिवार के दौरे को कवर करते हैं, जबकि जेड वीज़ा रोजगार के लिए हैं और एक्स वीज़ा अध्ययन के लिए हैं। नीचे आपको प्रत्येक के लिए विस्तृत गाइड के साथ सभी उपलब्ध वीज़ा प्रकार मिलेंगे।

वीज़ा अवलोकन

चीन ने अपनी वीज़ा-मुक्त प्रवेश नीतियों का महत्वपूर्ण विस्तार किया है, जिसमें अब 50 देश पर्यटन, व्यवसाय, परिवारिक यात्रा और पारगमन जैसे उद्देश्यों के लिए 30 दिनों तक वीज़ा-मुक्त यात्रा के लिए पात्र हैं, अधिकांश नीतियां 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश राष्ट्रीयताओं के लिए 24 घंटे की वीज़ा-मुक्त पारगमन नीति उपलब्ध है, और 55 देशों के नागरिकों के लिए निर्दिष्ट बंदरगाहों पर 144 घंटे (या कुछ मामलों में 240 घंटे) की वीज़ा-मुक्त पारगमन लागू होती है। वीज़ा आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रारंभिक जमा के लिए चीन ऑनलाइन वीज़ा आवेदन (COVA) प्रणाली का उपयोग करती है, जिसके बाद चीनी दूतावास, वाणिज्य दूतावास या वीज़ा आवेदन सेवा केंद्र में व्यक्तिगत रूप से पासपोर्ट जमा करना और बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करना होता है। हाल के परिवर्तनों में L-वीज़ा दस्तावेज़ आवश्यकताओं का सरलीकरण और अधिकांश विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य ऑनलाइन आगमन कार्ड की शुरुआत शामिल है।

मुख्य बिंदु

50 देशों के लिए 30 दिनों तक वीज़ा-मुक्त प्रवेश, अधिकांश नीतियां 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई हैं।
सभी राष्ट्रीयताओं के लिए 24 घंटे का वीज़ा-मुक्त पारगमन और 55 देशों के लिए विशिष्ट बंदरगाहों पर 144/240 घंटे का वीज़ा-मुक्त पारगमन।
प्रारंभिक आवेदन के लिए अनिवार्य चीन ऑनलाइन वीज़ा आवेदन (COVA) प्रणाली, जिसके बाद पासपोर्ट और बायोमेट्रिक्स का व्यक्तिगत जमाव।
अधिकांश विदेशी नागरिकों के लिए ऑनलाइन आगमन कार्ड आवश्यक है, जो 20 नवंबर, 2025 से प्रभावी होगा।
वीज़ा शुल्क और प्रसंस्करण समय देश और विशिष्ट चीनी दूतावास/वाणिज्य दूतावास के अनुसार भिन्न होते हैं। अतिरिक्त शुल्क पर त्वरित प्रसंस्करण उपलब्ध है।

यात्रा सुझाव

  • अपने निवास के देश में चीनी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रसंस्करण समय की हमेशा जांच करें, क्योंकि ये भिन्न हो सकते हैं।
  • सुनिश्चित करें कि आपके पासपोर्ट की वैधता आपके इच्छित प्रवास से कम से कम छह महीने अधिक हो और उसमें कम से कम दो खाली वीज़ा पृष्ठ हों।
  • अपनी व्यक्तिगत नियुक्ति निर्धारित करने से पहले चीन ऑनलाइन वीज़ा आवेदन (COVA) फॉर्म को सही ढंग से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • चीन की यात्रा से पहले, या आगमन पर निर्दिष्ट स्मार्ट उपकरणों या कागजी फॉर्म का उपयोग करके अनिवार्य ऑनलाइन आगमन कार्ड भरें।
  • यदि वीज़ा-मुक्त नीति के तहत प्रवेश कर रहे हैं तो काम से संबंधित गतिविधियों में संलग्न न हों, क्योंकि इससे जुर्माना, निर्वासन और पुन: प्रवेश प्रतिबंध लग सकता है।

सभी वीज़ा प्रकार

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q2 वीज़ा

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जी हाँ, एक भारतीय पासपोर्ट धारक के रूप में, आपको चीन की यात्रा के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है, जिसमें Q2 फैमिली विजिट वीज़ा भी शामिल है। चीन और भारत के बीच संबंधों को देखते हुए, वीज़ा प्रक्रिया में कभी-कभी अतिरिक्त दस्तावेज़ या लंबा प्रसंस्करण समय लग सकता है। आपको नई दिल्ली में चीनी दूतावास या मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में चीनी वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से आवेदन करना होगा। यह लेख आपको Q2 वीज़ा के लिए आवश्यक सभी जानकारी देगा, ताकि आपकी आवेदन प्रक्रिया सुचारू हो सके। Source: https://www.visaforchina.cn/
Q2 वीज़ा चीनी नागरिकों या चीन में स्थायी निवासी विदेशी नागरिकों से मिलने के लिए छोटी अवधि (प्रति प्रविष्टि 180 दिनों तक) के पारिवारिक दौरे के लिए है। Q1 वीज़ा 180 दिनों से अधिक की लंबी अवधि के पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए है और चीन पहुंचने के बाद निवास परमिट की आवश्यकता होती है। L वीज़ा एक पर्यटक वीज़ा है जिसके लिए चीन में किसी पारिवारिक संबंध की आवश्यकता नहीं होती है - यदि आपका कोई रिश्तेदार चीनी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं है, तो L वीज़ा के लिए आवेदन करें। Source: https://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/cjwdn_660600/201407/t20140717_961499.shtml
Q2 वीज़ा चीनी नागरिकों या चीनी स्थायी निवास रखने वाले विदेशियों के पति/पत्नी, माता-पिता, बच्चे, बच्चों के पति/पत्नी, भाई-बहन, दादा-दादी, पोते-पोतियां और सास-ससुर को कवर करता है। निमंत्रणकर्ता रिश्तेदार चीन में रहने वाला चीनी नागरिक या चीनी स्थायी निवास परमिट रखने वाला विदेशी होना चाहिए। Source: https://nz.china-embassy.gov.cn/lsfw/qz/202310/t20231019_11163526.htm
नहीं। Q2 वीज़ा पूरी तरह से पारिवारिक यात्राओं के लिए है। किसी भी प्रकार के रोजगार, सशुल्क कार्य या व्यावसायिक गतिविधि के लिए अलग Z (कार्य) या M (व्यवसाय) वीज़ा की आवश्यकता होती है। Q2 वीज़ा पर काम करना चीनी आव्रजन कानून का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप जुर्माना, हिरासत या निर्वासन हो सकता है। Source: https://www.nia.gov.cn/
एक सिंगल-एंट्री Q2 वीज़ा आमतौर पर प्रति प्रविष्टि 30, 60, 90, या अधिकतम 180 दिनों तक रहने की अनुमति देता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाणिज्य दूतावास क्या प्रदान करता है। आप अपनी अधिकृत अवधि समाप्त होने से पहले स्थानीय पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो (PSB) एग्जिट-एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन में एक बार के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं - विस्तार की गारंटी नहीं है और आमतौर पर 30 दिनों के लिए दिया जाता है। अधिक समय तक रहने पर प्रति दिन CNY 500 (अधिकतम CNY 10,000) का जुर्माना और संभावित हिरासत हो सकती है। Source: https://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/cjwdn_660600/201407/t20140717_961499.shtml

Visa-free-transit वीज़ा

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नमस्ते! हमें पता है कि कई भारतीय यात्री चीन के 240-घंटे के वीज़ा-मुक्त ट्रांज़िट नियम के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन, हमें यह स्पष्ट करना होगा कि **भारतीय पासपोर्ट धारक इस 240-घंटे की वीज़ा-मुक्त ट्रांज़िट सुविधा के लिए योग्य नहीं हैं।** चीन ने 55 देशों के नागरिकों के लिए यह सुविधा दी है, जिसमें भारत शामिल नहीं है। इसके अलावा, भारत उन देशों की सूची में भी नहीं है जिन्हें चीन की 30-दिवसीय एकतरफा वीज़ा-मुक्त प्रवेश नीति का लाभ मिलता है। आपके लिए एकमात्र वीज़ा-मुक्त विकल्प **24-घंटे का डायरेक्ट ट्रांज़िट** है। यदि आपकी चीन में 24 घंटे से कम की लेओवर है और आपका अगला गंतव्य चीन से अलग कोई तीसरा देश या क्षेत्र है, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लंबी लेओवर या चीन में घूमने के लिए आपको वीज़ा की आवश्यकता होगी।
भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए एकमात्र वीज़ा-मुक्त विकल्प **24-घंटे का डायरेक्ट ट्रांज़िट (24-hour direct transit exemption)** है। यह सुविधा सभी राष्ट्रीयताओं के लिए उपलब्ध है, बशर्ते आप किसी तीसरे देश या क्षेत्र की यात्रा कर रहे हों और आपकी चीन में लेओवर 24 घंटे से कम हो। आपके पास आगे की यात्रा का कन्फर्म्ड टिकट होना चाहिए (<a href="https://en.nia.gov.cn/n147418/n147463/c183412/content.html">NIA</a>)।
24-घंटे के वीज़ा-मुक्त ट्रांज़िट के लिए मुख्य शर्तें ये हैं:<br/><ul><li>आप चीन के किसी भी खुले पोर्ट (एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह) से ट्रांज़िट कर सकते हैं।</li><li>आपकी चीन में लेओवर 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।</li><li>आपका अगला गंतव्य चीन से अलग कोई तीसरा देश या क्षेत्र होना चाहिए (उदाहरण के लिए, दिल्ली → शंघाई → लंदन मान्य है, लेकिन दिल्ली → शंघाई → दिल्ली मान्य नहीं है)।</li><li>आपके पास आगे की यात्रा का कन्फर्म्ड टिकट (निश्चित तारीख और सीट) होना चाहिए।</li><li>आपके पास कम से कम 3 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए।</li></ul> (<a href="https://en.nia.gov.cn/n147418/n147463/c183412/content.html">NIA</a>)
आमतौर पर, 24-घंटे के ट्रांज़िट के दौरान आपको एयरपोर्ट के ट्रांज़िट एरिया में ही रहना होता है। कुछ मामलों में, यदि आपकी लेओवर लंबी है और आप एयरपोर्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको बॉर्डर इंस्पेक्शन से अस्थायी प्रवेश परमिट (Temporary Entry Permit) का अनुरोध करना होगा। यह पूरी तरह से इमिग्रेशन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। बाहर निकलने की अनुमति मिलने पर भी, आपको 24 घंटे के भीतर वापस एयरपोर्ट आकर अपनी अगली उड़ान लेनी होगी।
अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा चीन में रुकना है, चाहे वह ट्रांज़िट के लिए हो या घूमने के लिए, तो आपको पहले से वीज़ा लेना होगा। भारतीय यात्रियों के लिए सबसे आम विकल्प **L टूरिस्ट वीज़ा (L Tourist Visa)** है। आप इसे भारत में चीनी दूतावास या वाणिज्य दूतावास (नई दिल्ली या मुंबई) से आवेदन कर सकते हैं।

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